प्रॉविडेंट फंड ई-पासबुक एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने ई-पासबुक सर्विस शुरू की है। इसमें मेंबर्स को लॉग-इन कर अपने प्रॉविडेंट फंड एकाउंट्स को एक्सेस करने की सहूलियत मिलती है। इससे वे अपनी रकम पर नजर रख पाते हैं और यह भी देख पाते हैं कि एम्प्लॉयर का अंशदान एकाउंट में आया है या नहीं। यह सुविधा उन लोगों को उपलब्ध है, जिनके एकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर के पास हैं। यह सुविधा members.epfoservices.in पर अवेलबल है। रजिस्ट्रेशन मेंबर का PAN, आधार या पासपोर्ट नंबर इस पोर्टल पर उनका लॉग-इन आईडी होगा और PIN होगा उनका मोबाइल नंबर। इस कॉम्बिनेशन से सूचना आसानी से हासिल की जा सकती है। एकाउंट्स लॉग-इन करने के बाद मेंबर को वह राज्य चुनना होता है, जहां एम्प्लॉयर हो। फिर एम्प्लॉयर के कोड नंबर, एकाउंट नंबर और नाम की जानकारी देनी होती है। ये विवरण किसी भी मौजूदा पीएफ डॉक्युमेंट से लिए जा सकते हैं। PIN पासबुक को डाउनलोड करने का कदम बढ़ाने पर PIN उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इस PIN का इस्तेमाल करते हुए मेंबर पासबुक देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पीएफ एकाउंट का ब्यौरा होता है। रिवीजन ई-पासबुक सुविधा को इस तरह तैयार किया गया है कि लॉग-इन करने के बाद दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज कराया जा सकता है। साथ ही, पासबुक एक्सेस करने के लिए मल्टिपल डॉक्युमेंट नंबर्स और मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन का यूज किया जा सकता है। हिस्ट्री एकाउंट में हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइजेशन और एम्प्लॉयर की ओर से रिकॉर्ड्स अपलोड किए जाने पर निर्भर करती है। करेंट ट्रांजैक्शंस के लिए इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न को अपलोड करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रखें 1. अगर प्रॉविडेंट फंड को एम्प्लॉयर की ओर से बनाया गया कोई ट्रस्ट चला रहा हो तो डाउनलोडिंग के लिए ई-पासबुक उपलब्ध नहीं होगी। 2. निष्क्रिय एकाउंट्स से जुड़ी सूचना ई-पासबुक सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। इसी तरह जिन एम्प्लॉयीज ने मार्च 2012 के पहले इस्तीफा दिया हो, उनके मामले में भी ई-पासबुक नहीं मिलेगी।
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