[ प्रीति कुलकर्णी | मुंबई ] डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों की लोन तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ऐसे कर्ज को प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में रख दिया है। अब डिफरेंटली एबल्ड लोगों को लोन लेने के लिए उसी तरह के बेनेफिट मिलेंगे, जो एग्रीकल्चर, एसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को हासिल हैं। बैंक ऐसे लोगों को इंटरेस्ट के रियायती रेट्स पर लोन ऑफर कर सकेंगे। लोन कंसल्टेंसी फर्म मॉर्गेज वर्ल्ड के फाउंडर विपुल पटेल ने बताया, 'क्रेडिट नॉर्म्स में छूट दिए जाने से फंडिंग बढ़ेगी और इससे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को लोन आसानी से मिल सकेगा।' लोन सैंक्शन करने का प्रोसेस आसान बनाने के साथ ही बैंकों को एक निश्चित समयसीमा में लोन एप्लिकेशन को मंजूर या नामंजूर करने का अपना फैसला लिखित में भी देना होगा। बैंक प्रायरिटी सेक्टर को 25,000 रुपये तक के लोन पर सर्विस या इंसपेक्शन चार्ज भी नहीं वसूल सकते। आरबीआई ने पिछले वर्ष बैंकों को फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड कस्टमर्स के लिए एटीएम और बैंकों की शाखाओं में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा था। अब बैंकों को नए एटीएम में बोलकर जानकारी देने की सुविधा के साथ ही ब्रेल कीपैड भी इंस्टॉल करना होगा। बैंकों को अपने पुराने एटीएम को भी इन सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने की जरूरत होगी। बैंकिंग सिस्टम को डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर्स के लिए एकाउंट खोलने और ऑपरेट करने को लेकर विशेष गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जो लोग हस्ताक्षर करने में अक्षम हैं, उन्हें हस्ताक्षर की जगह एक 'निशान' देने की अनुमति होगी, जो टखने का निशान भी हो सकता है। इस निशान को स्वीकार करने के लिए दो गवाहों से पहचान करानी होगी। इनमें से एक बैंक का अधिकारी होगा। इस तरह का कस्टमर किसी अन्य व्यक्ति को भी एकाउंट से पैसा निकालने की जिम्मेदारी दे सकता है। सीनियर सिटीजंस और गर्ल चाइल्ड को मिलेगा ज्यादा रिटर्न सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 9.3 पर्सेंट कर दिया गया है। अभी यह 9.2 पर्सेंट का था। गर्ल चाइल्ड को भी सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर अब इंटरेस्ट रेट 9.2 पर्सेंट कर दिया गया है। पीपीएफ, किसान विकास पत्र और अन्य स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए सेविंग्स को प्रमोट करने के मकसद से सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत बैंकों और पोस्ट ऑफिस में एकाउंट खोले जा सकते हैं। इस एकाउंट में से आधी रकम लड़की के 18 वर्ष का होने के बाद हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए निकाली जा सकती है। इसमें 10 वर्ष तक की लड़की के लिए एकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की रकम जमा की जा सकती है।
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