इन-ऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट्स का सेटलमेंट ईपीएफओ ने इन-ऑपरेटिव अकाउंट्स के सेटलमेंट के मकसद से एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए एक हेल्पडेस्क बनाया है। अगर किसी ईपीएफ एकाउंट में ट्रांजैक्शन बंद होने के 36 महीने से अधिक समय तक बैलेंस नहीं निकाला जाता तो अकाउंट इन-ऑपरेटिव हो जाता है। हेल्पडेस्क की सुविधा से इन-ऑपरेटिव अकाउंट्स को बंद किया जा सकता है या इसे किसी ऑपरेटिव अकाउंट के साथ मर्ज किया जा सकता है। यूएएन के लिए रजिस्ट्रेशन इसके लिए पहले एक यूनीक अकाउंट नंबर (यूएएन) लेना होगा। यूएएन हासिल करने का प्रोसिजर uanmembers.epfoservices.in. पर दिया गया है। हेल्पडेस्क पर जाएं इसके बाद ईपीएफओ इन-ऑपरेटिव अकाउंट हेल्पडेस्क http:www.epfindia.com पर जाएं। यहां होम पेज >> इन-ऑपरेटिव एसी हेल्पडेस्क पर जाएं। हेल्पडेस्क मेन्यू में प्रवेश करने पर आपको क्वेरी रजिस्टर करने के लिए 'फर्स्ट टाइम यूजर' टैब पर क्लिक करना होगा। क्वेरी रजिस्ट्रेशन टैब से एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें समस्या के बारे में पूछा जाएगा। क्वेरी 1,000 कैरेक्टर्स तक में बतानी होगी। क्वेरी लिखने और 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करने के बाद फॉर्म में पीएफ एकाउंट नंबर, कंपनी की जानकारियां, ज्वाइनिंग की तिथि और नौकरी छोड़ने का कारण पूछा जाएगा। इसके साथ ही आधार नंबर, पैन, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जैसी केवाईसी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। पिन वेरिफिकेशन सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद एक पिन जेनरेट होगा। ईपीएफओ अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर मोबाइल पर भेजे गए पिन के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। यह वेरिफिकेशन होने के बाद एक रेफरेंस नंबर टेक्स्ट मेसेज के तौर पर भेजा जाएगा। ईपीएफओ हेल्पडेस्क से कॉल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सफलता के साथ पूरा होने पर, अकाउंट होल्डर को क्वेरी के समाधान और इन-ऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट के सेटलमेंट के लिए ईपीएफओ हेल्पडेस्क से कॉल मिलेगी। ईपीएफ अकाउंट के इन-ऑपरेटिव होने पर इंटरेस्ट उसमें क्रेडिट नहीं होता। एक सही मोबाइल नंबर देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हेल्प डेस्क अकाउंट होल्डर से संपर्क कर सकेगा।
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