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NPS पर टैक्स के एक जैसे रूल जरूरी

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बजट में एडिशनल टैक्स बेनेफिट्स के ऐलान के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर मीडिया में जोरशोर से चर्चा हो रही है। NPS में 60 साल या बाद में कुल कॉरपस का 60 पर्सेंट निकाला जा सकता है। इसे लेकर पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में कई थ्योरीज चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि विड्रॉल को टैक्स इंडेक्सेशन की छूट मिल सकती है। दूसरे कह रहे हैं कि NPS पर टैक्सेशन के रूल्स अभी भी साफ नहीं हैं और इस पर क्लैरिटी की जरूरत है। दोनों ही बातें सच्चाई से दूर नहीं हैं। NPS विड्रॉल पर टैक्सेशन एकदम आसान है और इसको पिछले कुछ वर्षों में कई बजट में क्लीयर किया गया है। लोग कह सकते हैं कि NPS टैक्सेशन सही नहीं है, लेकिन किसी का यह कहना सही नहीं होगा यह उलझनभरा है और क्लैरिटी की जरूरत है।

देश के पॉपुलर रिटायरमेंट प्रॉडक्ट्स EPF और PPF पर सभी तीन स्टेज: कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ और पैसा निकालने के वक्त टैक्स छूट मिलती है। जब NPS डिजाइन किया गया था, तब इसकी दिशा EET की तरफ कदम बढ़ाए जाने की मंशा साफ थी, जिसमें विड्रॉल टैक्सेबल था। इस बारे में 2004 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने साफ कर दिया था कि स्कीम EET होगी। बजट मेमोरंडम में कहा गया था कि NPS एकाउंट की पूरी रकम विड्रॉल वाले साल में नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, चाहे विड्रॉल एकमुश्त हो या एन्युइटी के जरिए। सभी विड्रॉल नॉर्मल इनकम होनी थी, इसलिए इस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट्स का सवाल ही नहीं उठता।

बाद के बजट में सेक्शन 80CCD में संशोधन करके साफ किया गया कि एन्युइटी की खरीद में इस्तेमाल हुई रकम को छोड़ बाकी रकम टैक्स के दायरे में आएगी। इस तरह शुरू से ही यह साफ था कि NPS विड्रॉल को इनकम माना जाएगा और पूरी रकम पर मार्जिनल टैक्स रेट लागू होगा। NPS टैक्सेशन के अहम पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। NPS में कंट्रीब्यूट करने वाले सरकारी एंप्लॉयी के कम्यूटेशन विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगेगा।

दूसरे इनवेस्टर्स, जिनके एंप्लॉयर NPS ऑफर करते हैं, उन्हें पैसा निकालने पर 10(10A) के तहत कुछ टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। अगर किसी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उसे कम्यूटेड पेंशन के तौर पर मिले कुल कॉरपस का 50 पर्सेंट तक टैक्स फ्री होगा। अगर किसी को ग्रेच्युटी मिलती है तो उसका सिर्फ 33 पर्सेंट कॉरपस ही टैक्स फ्री होगा। आइए देखते हैं कि रिटायरमेंट पर दो करोड़ रुपये के कॉरपस वाले इंडिविजुअल पर क्या टैक्सेक्शन होगा? कॉरपस के 40 पर्सेंट यानी 80 लाख रुपये से एन्युइटी खरीदी जाएगी। अगर उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो आधा कॉरपस यानी एक करोड़ रुपये टैक्स फ्री होगा। इसलिए उनको सिर्फ 20 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा। अगर उनको ग्रेच्युटी मिलती है तो उनका 66 लाख टैक्स फ्री होगा और सिर्फ 54 लाख पर टैक्स लगेगा।

एक तरफ 10(10A) के तहत टैक्स छूट पॉजिटिव है। इस पर भी टैक्सेशन भेदभावपूर्ण है। प्राइवेट सेक्टर एंप्लॉयीज को सरकारी वालों की तरह टैक्स बेनेफिट्स नहीं मिलते। कम्यूटेड कॉरपस पर टैक्स छूट सिर्फ एंप्लॉयर के NPS पर ही मिलती है। मौजूदा नियम में जिनके पास कॉरपोरेट NPS एकाउंट नहीं है, लेकिन वह NPS में सीधे पैसा लगाता है तो उसको 10(10A) के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इस हिसाब से NPS टैक्सेशन सेल्फ एंप्लॉयड के लिए भेदभावपूर्ण है।

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