नई दिल्ली
यदि आपकी नौकरी अचानक छूट जाती है और नई नौकरी तक के लिए फंड की कमी होती है तो अब आपके लिए ईएसआईसी सहारा बनकर खड़ा हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपको नौकरी जाने के बाद तीन महीने के दौरान 90 दिनों की सैलरी का 25 फीसदी हिस्सा मिलेगा। जानें, कौन होगा इस स्कीम का हकदार और कैसे आप उठा सकते हैं लाभ...
सर्विस गैप के दौरान मिलेगा फायदा
योजना के मुताबिक एंप्लॉयी की नौकरी चली जाने के बाद 90 दिनों तक के सर्विस गैप के दौरान यह राशि दी जाएगी। इसके तहत एंप्लॉयी को उसकी उस नौकरी के 90 दिनों के 25 फीसदी हिस्से का भुगतान किया जाएगा, जो वह पहले कर रहा था।
एक बार ही मिलेगा फायदा
इस स्कीम के तहत एंप्लॉयी को जीवन में एक बार ही इस तरह की मदद दी जाएगी। यदि बीमित व्यक्ति एक बार सर्विस गैप के दौरान इस स्कीम का लभ ले चुका है तो वह दोबारा इसका पात्र नहीं होगा।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
इस योजना के लिए बीमित व्यक्ति ऑनलाइन व ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी लिंक को अपलोड किया जाएगा। ऑफलाइन करने के लिए ईएसआई की वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को भर कर संबंधित ब्रांच ऑफिस में जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक कागज पर नोटराइज्ड एफिडेविट भी जमा करवाना होगा। इसमें एबी-1 से लेकर एबी- 4 तक के फार्म को जमा करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट www.ESIC.nic.in पर विवरण उपलब्ध है।
ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा कोई लाभ
अगर कोई भी बीमित व्यक्ति किसी कंपनी की ओर से किसी कारणवश निकाला जाता हैं या उस बीमित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वीआरएस लेने वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि आपकी नौकरी अचानक छूट जाती है और नई नौकरी तक के लिए फंड की कमी होती है तो अब आपके लिए ईएसआईसी सहारा बनकर खड़ा हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपको नौकरी जाने के बाद तीन महीने के दौरान 90 दिनों की सैलरी का 25 फीसदी हिस्सा मिलेगा। जानें, कौन होगा इस स्कीम का हकदार और कैसे आप उठा सकते हैं लाभ...
सर्विस गैप के दौरान मिलेगा फायदा
योजना के मुताबिक एंप्लॉयी की नौकरी चली जाने के बाद 90 दिनों तक के सर्विस गैप के दौरान यह राशि दी जाएगी। इसके तहत एंप्लॉयी को उसकी उस नौकरी के 90 दिनों के 25 फीसदी हिस्से का भुगतान किया जाएगा, जो वह पहले कर रहा था।
एक बार ही मिलेगा फायदा
इस स्कीम के तहत एंप्लॉयी को जीवन में एक बार ही इस तरह की मदद दी जाएगी। यदि बीमित व्यक्ति एक बार सर्विस गैप के दौरान इस स्कीम का लभ ले चुका है तो वह दोबारा इसका पात्र नहीं होगा।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
इस योजना के लिए बीमित व्यक्ति ऑनलाइन व ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी लिंक को अपलोड किया जाएगा। ऑफलाइन करने के लिए ईएसआई की वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को भर कर संबंधित ब्रांच ऑफिस में जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक कागज पर नोटराइज्ड एफिडेविट भी जमा करवाना होगा। इसमें एबी-1 से लेकर एबी- 4 तक के फार्म को जमा करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट www.ESIC.nic.in पर विवरण उपलब्ध है।
ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा कोई लाभ
अगर कोई भी बीमित व्यक्ति किसी कंपनी की ओर से किसी कारणवश निकाला जाता हैं या उस बीमित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वीआरएस लेने वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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