नई दिल्ली
पब्लिक प्रविडेंट फंड स्कीम के तहत प्रवासी भारतीय यह अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। हालांकि उन्होंने भारत में रहते हुए खाता खुलवाया हो और स्कीम के दौरान देश से बाहर रहने लगे हों तो वे निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिलती है, जो प्रवासी भारतीयों पर भी लागू है।
3 अक्टूबर, 2017 को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में पीपीएफ अकाउंट के नियमों में संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था कि यदि किसी नागरिक ने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है और वह एनआरआई हो जाता है तो देश से बाहर जाने के दिन से उसका अकाउंट बंद माना जाएगा। हालांकि फरवरी 2018 में मंत्रालय ने इस फैसले को अगले किसी आदेश तक लागू न करने की बात कही।
इस तरह अब भी भारतीय नागरिक रहते हुए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने वाले लोग विदेश जाने के बाद भी लगातार निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस खाते की अवधि को मेच्योरिटी के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है।
जानें, टैक्स का क्या है नियम
इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक पीपीएफ अकाउंट में किया गया निवेश टैक्स से छूट प्राप्त है। यह छूट भारत में रहने वाले या फिर एनआरआई सभी पर लागू है।
पब्लिक प्रविडेंट फंड स्कीम के तहत प्रवासी भारतीय यह अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। हालांकि उन्होंने भारत में रहते हुए खाता खुलवाया हो और स्कीम के दौरान देश से बाहर रहने लगे हों तो वे निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिलती है, जो प्रवासी भारतीयों पर भी लागू है।
3 अक्टूबर, 2017 को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में पीपीएफ अकाउंट के नियमों में संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था कि यदि किसी नागरिक ने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है और वह एनआरआई हो जाता है तो देश से बाहर जाने के दिन से उसका अकाउंट बंद माना जाएगा। हालांकि फरवरी 2018 में मंत्रालय ने इस फैसले को अगले किसी आदेश तक लागू न करने की बात कही।
इस तरह अब भी भारतीय नागरिक रहते हुए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने वाले लोग विदेश जाने के बाद भी लगातार निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस खाते की अवधि को मेच्योरिटी के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है।
जानें, टैक्स का क्या है नियम
इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक पीपीएफ अकाउंट में किया गया निवेश टैक्स से छूट प्राप्त है। यह छूट भारत में रहने वाले या फिर एनआरआई सभी पर लागू है।
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