प्रीति मोटियानी, नई दिल्ली
पब्लिक प्रविडेंट फंड (पीपीएफ) में आपको निवेश के समय, इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान मिले ब्याज पर और मच्योरिटी के बाद हुई आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यही बात पीपीएफ को खास बनाती है। यह स्कीम लंबे समय के लिए होती है, जिसमें कम-से कम 15 साल पूरा करने की बाध्यता होती है। आप चाहें तो अपने पीपीएफ अकाउंट से लोन या विद्ड्रॉल के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं।
पीपीएफ से लोन निकालने के ये हैं नियम
सब्सक्राइबर अपने पीपीएफ अकाउंट खोलने के तीसरे फाइनैंशल इयर से लोन लेने के योग्य हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2014-15 में पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आप फाइनैंशल इयर 2016-17 (1 अप्रैल) से लोन ले सकते हैं। हालांकि सरकार लोन की सुविधा आपको अकाउंट खोलने के बाद छठे फाइनैंशल इयर तक ही मिल सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2014-15 में अकाउंट खोला है तो आप फाइनैंशल इयर 2019-20 तक लोन ले सकते हैं।
आप अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कुल राशि पर लोन नहीं ले सकते हैं। जिस फाइनैंशल इयर में लोन लिया जाना है उसके 2 साल पहले के क्लोजिंग बैलेंस का 25 फीसदी आप लोन ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप साल 2017-18 में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2015-16 के आखिर में अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर 25 फीसदी आप लोन के रूप में ले सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपने फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 2016-17 के क्लोजिंग बैलेंस के 25 फीसदी अमाउंट पर लोन मिल सकता है। पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले लोन की ब्याज दर सरकार द्वार तय की गई ब्याज दर से 2 फीसदी ज्यादा होती है। चूंकि सरकार हर तिमाही में ब्याज दरें तय करती है, इसलिए पीपीएफ पर लगने वाली ब्याज दरें बदलती रहती हैं। हालांकि लोन लेने के वक्त जो ब्याज दर होती है, वही आपको पूरी अवधि में चुकाना होता है।
पीपीएफ पर लोन की कुछ शर्तें
1. आप जबतक एक लोन चुका नहीं देते, तबतक आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं।
2. पीपीएफ पर लिए गए लोन को आपको 36 महीनों के अंदर चुकाना पड़ता है।
3. अगर आप 36 महने के अंदर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको 6 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन चुकाना होगा।
पीपीएफ से पैसे निकालने के नियम
आप अपने पीपीएफ से सातवें साल से पैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पीपीएफ अकाउंट फाइनैंशल इयर 2014-15 में खुला है तो आप 2020-21 से अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि आप अपने पीपीएफ से एक सीमित मात्रा में ही पैसे निकाल पाएंगे।
पीपीएफ से पैसे निकालने के लिए जरूरी शर्तें
1. जिस साल आप पैसे निकालना चाहते हैं उसके 4 साल पहले के बैलेंस का अधिकतम 50 फीसदी पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जिस साल आप पैसे निकालना चाहते हैं उसके ठीक पहले वाले साल के क्लोजिंग बैलेंस का 50 फीसदी आप निकाल सकते हैं।
2. अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है और उसे नहीं चुकाया है तो उसे आपके विद्ड्रॉल अमाउंट से काट लिया जाएगा। यह सुविधा एक फाइनैंशल इयर में केवल एक बार मिल सकती है।
पीपीएफ के प्रीमच्योर क्लोजर का प्रोसेस
पहले यह नियम था कि आप 15 साल की मच्योरिटी के 15 साल पूरे होने से पहले आप पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने पीपीएफ ऐक्ट में कुछ संशोधन करके प्रीमच्योर क्लोजर की सुविधा कुछ शर्तों के साथ दे दी है।
1. अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए हों तो आप इसे बंद करवा सकते हैं।
2. अगर किसी जानलेवा बीमारी से आप या आपके परिवार का कोई सदस्य (पत्नी, मां, बच्चे) ग्रसित है और आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है।
3. अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है।
हालांकि इसके लिए आपको आवश्यक डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे। इस नियम में एक शर्त और भी है। अगर आप पीपीएफ से समय से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको मिलने वाले ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, क्लोजिंग के बाद उसी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे।
पब्लिक प्रविडेंट फंड (पीपीएफ) में आपको निवेश के समय, इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान मिले ब्याज पर और मच्योरिटी के बाद हुई आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यही बात पीपीएफ को खास बनाती है। यह स्कीम लंबे समय के लिए होती है, जिसमें कम-से कम 15 साल पूरा करने की बाध्यता होती है। आप चाहें तो अपने पीपीएफ अकाउंट से लोन या विद्ड्रॉल के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं।
पीपीएफ से लोन निकालने के ये हैं नियम
सब्सक्राइबर अपने पीपीएफ अकाउंट खोलने के तीसरे फाइनैंशल इयर से लोन लेने के योग्य हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2014-15 में पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आप फाइनैंशल इयर 2016-17 (1 अप्रैल) से लोन ले सकते हैं। हालांकि सरकार लोन की सुविधा आपको अकाउंट खोलने के बाद छठे फाइनैंशल इयर तक ही मिल सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2014-15 में अकाउंट खोला है तो आप फाइनैंशल इयर 2019-20 तक लोन ले सकते हैं।
आप अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कुल राशि पर लोन नहीं ले सकते हैं। जिस फाइनैंशल इयर में लोन लिया जाना है उसके 2 साल पहले के क्लोजिंग बैलेंस का 25 फीसदी आप लोन ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप साल 2017-18 में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2015-16 के आखिर में अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर 25 फीसदी आप लोन के रूप में ले सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपने फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 2016-17 के क्लोजिंग बैलेंस के 25 फीसदी अमाउंट पर लोन मिल सकता है। पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले लोन की ब्याज दर सरकार द्वार तय की गई ब्याज दर से 2 फीसदी ज्यादा होती है। चूंकि सरकार हर तिमाही में ब्याज दरें तय करती है, इसलिए पीपीएफ पर लगने वाली ब्याज दरें बदलती रहती हैं। हालांकि लोन लेने के वक्त जो ब्याज दर होती है, वही आपको पूरी अवधि में चुकाना होता है।
पीपीएफ पर लोन की कुछ शर्तें
1. आप जबतक एक लोन चुका नहीं देते, तबतक आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं।
2. पीपीएफ पर लिए गए लोन को आपको 36 महीनों के अंदर चुकाना पड़ता है।
3. अगर आप 36 महने के अंदर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको 6 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन चुकाना होगा।
पीपीएफ से पैसे निकालने के नियम
आप अपने पीपीएफ से सातवें साल से पैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पीपीएफ अकाउंट फाइनैंशल इयर 2014-15 में खुला है तो आप 2020-21 से अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि आप अपने पीपीएफ से एक सीमित मात्रा में ही पैसे निकाल पाएंगे।
पीपीएफ से पैसे निकालने के लिए जरूरी शर्तें
1. जिस साल आप पैसे निकालना चाहते हैं उसके 4 साल पहले के बैलेंस का अधिकतम 50 फीसदी पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जिस साल आप पैसे निकालना चाहते हैं उसके ठीक पहले वाले साल के क्लोजिंग बैलेंस का 50 फीसदी आप निकाल सकते हैं।
2. अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है और उसे नहीं चुकाया है तो उसे आपके विद्ड्रॉल अमाउंट से काट लिया जाएगा। यह सुविधा एक फाइनैंशल इयर में केवल एक बार मिल सकती है।
पीपीएफ के प्रीमच्योर क्लोजर का प्रोसेस
पहले यह नियम था कि आप 15 साल की मच्योरिटी के 15 साल पूरे होने से पहले आप पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने पीपीएफ ऐक्ट में कुछ संशोधन करके प्रीमच्योर क्लोजर की सुविधा कुछ शर्तों के साथ दे दी है।
1. अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए हों तो आप इसे बंद करवा सकते हैं।
2. अगर किसी जानलेवा बीमारी से आप या आपके परिवार का कोई सदस्य (पत्नी, मां, बच्चे) ग्रसित है और आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है।
3. अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है।
हालांकि इसके लिए आपको आवश्यक डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे। इस नियम में एक शर्त और भी है। अगर आप पीपीएफ से समय से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको मिलने वाले ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, क्लोजिंग के बाद उसी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे।
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