Quantcast
Channel: Mutual Funds in Hindi - म्यूचुअल फंड्स निवेश, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट के तरीके, Personal Finance News in Hindi | Navbharat Times
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1906

NPS में निवेश करके आप बचा सकते हैं टैक्स

$
0
0

जोसफ बर्नाड, नई दिल्ली

अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है और आपने साल के अंत में इनकम टैक्स में रिबेट पाना है तो इस वक्त न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) सबसे बेहतर विकल्प है। खास बात यह है कि इसमें इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। यह छूट इन्वेस्टमेंट छूट के अलावा है। गौरतलब है कि इस वक्त 80सी और 80सीसीडी के तहत इनकम टैक्स में 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट पर अधिकतम 50,000 की छूट मिलेगी। यानी इनकम टैक्स में कुल छूट 2 लाख रुपये की हो जाएगी।

कितना फायदा

जो टैक्सपेयर्स 30 प्रतिशत के टैक्स स्लैब के दायरे में आता है, अगर वह 50,000 का इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करता है तो उसको काफी फायदा मिल सकता है। यानी जिसकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ज्यादा है, अगर वह 50,000 रुपये एनपीएस में लगाता है तो उसे करीब 16,000 रुपये का फायदा होगा। जिसकी आमदनी 5 से 10 लाख रुपये के बीच है तो उसको करीब 10,000 रुपये का और जिसकी आमदनी 5 लाख रुपये तक है तो उसे करीब 5 हजार रुपये का लाभ होगा।

अब आंशिक निकासी

मार्केट एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी के अनुसार अब एनपीएस से आंशिक निकासी सुविधा के तहत निवेशकों को आंशिक तौर पर पैसे निकालने की छूट दी गई है। जिसके तहत निवेशक अब अपने योगदान का 25 फीसदी तक धन निकाल सकता है। इसमें सिर्फ व्यक्ति के योगदान का 25 फीसदी शामिल होगा। ध्यान रखें कि कंपनी और योगदान के ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी। एनपीएस से आंशिक निकासी बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी, घर बनाने, खास बीमारियों के इलाज, अपने, पत्नी, बच्चों और आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए किया जा सकेगा। एनपीएस से संबंधित नए नियमों के तहत स्कीम में 10 साल पूरे होने पर ही पैसे निकाले जा सकेंगे और स्कीम के दौरान सिर्फ 3 बार पैसे निकालने की सुविधा होगी। इसके अलावा हर 5 साल के बाद ही पैसे निकालने की सुविधा होगी।

कितनी उम्र

एनपीएस के तहत कॉर्पोरेट निवेशकों के लिए 60 साल रिटायरमेंट उम्र होगी। इसके लिए कंपनी की बताई रिटायरमेंट उम्र मान्य होगी। पहले 60 साल की उम्र में एकमुश्त राशि निकालने पर एनपीएस खाता बंद हो जाता था। लेकिन अब रिटायरमेंट के 15 दिन पहले बताने पर एनपीएस खाता जारी रखने की सुविधा दी गई है। अब एनपीएस में 70 साल तक पैसे जमा किए जा सकेंगे। अब रिटायरमेंट पर 40 फीसदी रकम की एन्युटी खरीदना जरूरी होगी। अब एन्युटी को 3 साल तक टालने का विकल्प भी दिया गया है।

इसके के अलावा अब टियर-1 शहरों में खाते की पूरी रकम निकालने का भी प्रावधान किया गया है। 60 साल की उम्र तक जमा रकम 2 लाख या कम तो पूरा पैसा निकालने की सुविधा होगी और अगर 60 साल से कम उम्र तक जमा रकम 1 लाख से कम तो एन्युटी खरीदनी जरूरी नहीं होगी।

इस बात का रखें ध्यान

एनपीएस की निकासी पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, हालांकि इससे मिलने वाले ब्याज पर नहीं लगेगा। इस स्कीम को चलाने के लिए सरकारी बैंकों ने पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी के साथ टाई अप कर रखा है। अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे बैंकों के पास जाना होगा। एनपीएस अकाउंट खोलना होगा। बैंक उसे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) देंगे।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Viewing all articles
Browse latest Browse all 1906

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>