ई-फाइलिंग पोर्टल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे अपडेट करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल में टैक्सपेयर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। इनमें टैक्सपेयर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल होते हैं जिन पर ई-फाइलिंग से जुड़ी जानकारी भेजी जाती है। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर किस तरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, इस बारे में हम यहां आपको बता रहे हैं। लिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल का लिंक https: incometaxindiaefiling.gov.in है नया यूजर अगर कोई टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहली बार खुद को रजिस्टर कराना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। इसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी या पिन भेजा जाएगा। टैक्सपेयर को अपनी मेल खोलकर उसमें दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा। इसके बाद उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूजर के तौर पर एक्टिवेशन करने के लिए मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को दर्ज करना होगा। रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर्ड यूजर ई-फाइलिंग एकाउंट में लॉग-इन करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकता है। लॉग-इन करने के बाद टैक्सपेयर को मौजूदा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने होंगे। डिटेल्स दर्ज करने के बाद, नए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो ओटीपी या पिन भेजे जाएंगे। नए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिले इन दोनों नंबर्स पिन 1 और पिन 2 को नया नंबर और ईमेल आईडी ऑथेंटिकेट करने के लिए दर्ज करना होगा। पिन दोबारा भेजना अगर टैक्सपेयर को पिन नहीं मिले हैं तो वह 'रीसेंड पिन' ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है। एक बार भेजे गए पिन 24 घंटे के लिए मान्य होंगे। टैक्सपेयर को 24 घंटे के अंदर पिन का इस्तेमाल कर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर लेनी चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं किया जाता तो टैक्सपेयर को दोबारा लॉग-इन करके इस ऊपर बताई गई प्रक्रिया को फिर से करना होगा। इन बातों का ध्यान रखें टैक्सपेयर को सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति की ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज करने की अनुमति है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए कम्युनिकेशन के ब्लॉक होने या स्पैम फोल्डर में जाने की स्थिति से बचने में मदद मिलती है।
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