ओन डैमेज मोटर इंश्योरेंस क्लेम एक्सिडेंट में व्हीकल डैमेज होने पर उसे रिपेयर के लिए ले जाने से पहले इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। कैशलेस फैसिलिटी के लिए इंश्योरेंस कंपनियों का आमतौर पर मोटर गराज के साथ करार होता है। वह रिपेयर बिल का पेमेंट सीधे गराज को करती है, लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क से बाहर के गराज में रिपेयर कराया जाता है तो इंश्योर्ड पर्सन बिल रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है। बीमा कंपनी को जानकारी देना इंश्योरेंस कंपनी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के कस्टमर सर्विस सेंटर को कॉल करें और पॉलिसी नंबर, व्हीकल नंबर, एक्सिडेंट की डेट, टाइम और उसकी डिटेल, नुकसान की प्रकृति, निजी नुकसान की प्रकृति के बारे में बताएं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्लेम रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। डॉक्युमेंट्स क्लेम के साथ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉलिसी डॉक्युमेंट (पहले दो पन्ने) की कॉपी, एफआईआर, कोई एडिशनल डॉक्युमेंट लगाएं, उस पर साइन करें। डैमेज का जायजा इंश्योरेंस सर्वेयर एक वर्किंग डे के भीतर गराज की वर्कशॉप में डैमेज का जायजा लेता है और डैमेज असेसमेंट के बाद रिपेयर कॉस्ट का अप्रूवल देता है। कैशलेस सेटलमेंट रिपेयर के बाद व्हीकल को इंश्योर्ड के हवाले कर दिया जाता है। रिम्बर्समेंट इसके लिए इंश्योर्ड को इनवॉयस और पेमेंट रिसीट के ओरिजिनल पेपर इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कराना होता है। अमाउंट अप्रूवल सर्वेयर की रिपोर्ट के हिसाब से होता है और यह सात दिन के भीतर दे दिया जाता है। इन बातों का रखें ध्यान बड़ा डैमेज, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, थर्ड पार्टी इंजरी, दंगों, हड़ताल या बदनीयती से व्हीकल को नुकसान होने पर इंश्योर्ड पर्सन को FIR जरूर कराना चाहिए। इस तरह के मामले में सर्वेयर अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट और डेप्रिसिएशन वगैरह के डिडक्शन के बारे में गराज को इंफॉर्म करता है। खर्च ज्यादा होने पर एक्सेस पेमेंट इंश्योर्ड को करना पड़ता है।
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