एनएससी सिक्योरिटी बॉरोअर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) को लोन देने वाले लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर रख सकता है। ऐसा करने के लिए बॉरोअर के पास मौजूद सर्टिफिकेट्स को लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या बैंक का निम्नलिखित प्रोसिजर के जरिए ट्रांसफर करना होता है। फॉर्म बॉरोअर को फॉर्म एनसी 41 भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहिए। यह फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिल सकता है या http:www.indiapost.gov.inForms.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म पर प्लेजर और प्लेजी के साइन होने चाहिए। एप्लिकेशन में उन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को भी शामिल करना चाहिए जिन्हें प्लेज किया जाना है। अप्रूव्ड प्लेजीज एनएससी को केवल पोस्ट ऑफिस के संबंधित रूल्स के तहत केवल अप्रूव्ड प्लेजीज को ही प्लेज किया जा सकता है। इस तरह की प्लेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड बैंकों, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या बैंकों, किसी कॉरपोरेशन या सरकारी या लोकल अथॉरिटी के पक्ष में ही की जा सकती है। प्रोसेस पोस्ट ऑफिस एप्लिकेशन की जांच कर उसे वेरिफाई करेगा। अगर यह ठीक होगी, तो ऑफिसर पोस्ट मास्टर के तिथि के साथ हस्ताक्षर सहित सर्टिफिकेट पर 'ट्रांसफर्ड सिक्योरिटी टू.....' लाल स्याही से लिख देगा। इसके साथ ही एप्लिकेशन के रिमार्क्स कॉलम में भी एक रिमार्क लिखा जाएगा कि इस तरह का ट्रांसफर किया गया है। फीस पोस्ट ऑफिस प्लेज करने के प्रोसेस और इसके रिलीज के लिए फीस वसूल सकता है। प्लेज को रिलीज कराना जब तक प्लेज को रिलीज नहीं कराया जाता, तब तक प्लेजी सर्टिफिकेट्स का मालिक माना जाता है। पोस्ट ऑफिस को प्लेजी की ओर से ऑथराइज्ड व्यक्ति से रिलीज ऑर्डर मिलने पर ही सर्टिफिकेट्स को दोबारा ट्रांसफर किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखें अगर सर्टिफिकेट किसी माइनर के नाम पर खरीदा गया है तो उसे सिक्योरिटी के तौर पर तभी ट्रांसफर किया जा सकता है कि जब परचेजर यह सर्टिफाई करे कि माइनर जिंदा है और ट्रांसफर माइनर के बेनेफिट के लिए है।
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