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गोल्ड मनीटाइजेशन स्कीम के नए नियम

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नई दिल्ली
गोल्ड मनीटाइजेशन स्कीम में रिजर्व बैंक ने कुछ बदलाव किए हैं। मीडियम टर्म (5 से 7 साल) के लिए निवेश करने वाले अब 3 साल बाद और लॉन्ग टर्म (12 से 15 साल) के जमाकर्ता 5 साल बाद सोना निकाल सकेंगे, हालांकि पेनल्टी लगेगी जो कम ब्याज के रूप में होगी। पेनल्टी के तौर पर तय ब्याज दर से कम इंटरेस्ट डिपॉजिटर को दिया जाएगा। पेनल्टी की दर बैंक तय करेंगे।

स्कीम के तहत मीडियम और लॉन्ग टर्म अवधि के डिपॉजिट में लॉक-इन पीरियड के बाद और मच्योरिटी की अवधि से पहले लोग बाहर आ सकेंगे यानी गोल्ड निकाल सकेंगे। छोटी अवधि की जमा पर ब्याज में गोल्ड यूनिट मिलेगा। मीडियम टर्म 5 से 7 साल और लॉन्ग टर्म 12 से 15 साल का है।

नई गाइडलाइंस के अनुसार, मीडियम टर्म पर लॉक इन पीरियड 3 साल और लॉन्ग टर्म के लिए लॉक इन पीरियड 5 साल का होगा। मनीटाइजेशन स्कीम में अब एक से तीन साल के डिपॉजिट पर ब्याज के बदले गोल्ड यूनिट मिलेगी।

पहले इस अवधि के डिपॉजिट पर ब्याज में इंटरेस्ट कैश मिलने का प्रावधान था। लेकिन 5 से 7 साल और 12से 15 साल के डिपॉजिट पर पहले की तरह ब्याज नकद मिलेगा। हालांकि स्कीम में मूल डिपॉजिट गोल्ड के रूप में ही मिलेगा।

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